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आदतन नशा तस्करों पर पुलिस का शिकंजा, PIT-NDPS एक्ट के तहल तीनों की डिटेंशन अवधि बढ़ाकर छह माह की

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भूपेंद्र ठाकुर,

28 अप्रैल/शिमला

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जिला शिमला पुलिस ने आदतन एवं बार-बार नशा तस्करी करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए PIT-NDPS Act के तहत निरोधात्मक कार्रवाई को प्रभावी ढंग से लागू किया है। तीन ऐसे तस्कर, जो लंबे समय से मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में सक्रिय थे और पूर्व में कई बार गिरफ्तार होने के बावजूद अपनी गतिविधियों में निरंतर लगे हुए थे, अब कुल छह माह के लिए जेल में रहेंगे।

पुलिस के अनुसार इन तीनों के खिलाफ पहले से ही NDPS Act के कई मामले दर्ज थे तथा इनके दोबारा अपराध करने की प्रबल संभावना को देखते हुए पिछले तीन माह से ये निरोधात्मक हिरासत में थे। अब 23 अप्रैल 2026 को इनके डिटेंशन आदेशों को आगे तीन माह के लिए बढ़ा दिया गया है।

ये हैं तीनों आरोपी:

  1. रंजन शर्मा (35 वर्ष), पुत्र अशोक शर्मा, निवासी दलसार, कोटखाई, शिमला। इसके खिलाफ तीन एफआईआर दर्ज हैं:

· FIR 16/2021, थाना कोटखाई
· FIR 256/2022, थाना वेस्ट शिमला
· FIR 47/2024, थाना कोटखाई

  1. विशाल शर्मा (25 वर्ष), पुत्र रमेश शर्मा, निवासी शिल्लू, ठियोग, शिमला। इसके खिलाफ NDPS एक्ट की चार एफआईआर के अलावा एक अन्य अपराधिक मामला भी दर्ज है।
  2. रवि शर्मा (34 वर्ष), पुत्र नवल किशोर शर्मा, निवासी न्यू शिमला। इसके खिलाफ सात एफआईआर दर्ज हैं, जिनमें सोलन, कोटखाई, शिमला ईस्ट, वेस्ट, न्यू शिमला और धर्मपुर जिलों के थाने शामिल हैं।

पुलिस का कहना है कि इन सभी का आपराधिक इतिहास स्पष्ट रूप से बताता है कि ये एक संगठित नशा तस्करी नेटवर्क का हिस्सा थे। जिला शिमला पुलिस ने चेतावनी दी है कि इसी तरह की कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ताकि समाज को नशे के दुष्प्रभाव से मुक्त रखा जा सके।

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