भूपेंद्र ठाकुर,
28 अप्रैल/शिमला।
हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने आज पंचायत चुनावों की तारीखों का एलान कर दिया। राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची ने शेड्यूल जारी करते ही आदर्श चुनाव आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू कर दी।
प्रदेश की कुल 3,754 पंचायतों में यह चुनाव होंगे। आनी और नग्गर की दो पंचायतों का कार्यकाल 2027 में पूरा होने के कारण वहां अभी मतदान नहीं होगा।
यह रहेगा चुनाव कार्यक्रम (तीन चरणों में):
· 29 अप्रैल : अधिसूचना जारी
· 7, 8, 11 मई : नामांकन प्रक्रिया
· 12 मई : नामांकन की जांच
· 14-15 मई : नाम वापसी
· 26 मई : पहले चरण का मतदान
· 28 मई : दूसरे चरण का मतदान
· 30 मई : तीसरे चरण का मतदान
· 31 मई : जिला परिषद और पंचायत समिति की मतगणना (नगर निगम चुनाव के साथ)
50 लाख से अधिक मतदाता, 21,678 केंद्र
प्रदेश में कुल 50,79,048 मतदाता हैं, जिनमें 25,67,770 पुरुष और 25,11,249 महिला मतदाता शामिल हैं। सबसे ऊंचाई वाला मतदान केंद्र 4,587 मीटर पर स्थापित किया गया है।
अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग रंग के बैलेट पेपर:
· प्रधान : हल्का हरा
· उपप्रधान : पीला
· पंचायत सदस्य : सफेद
· पंचायत समिति : गुलाबी
· जिला परिषद सदस्य : हल्का नीला
चुनाव को लेकर ये जरूरी नियम:
· सरकारी सेवाओं से हटाए गए व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते। शिकायत मिलने पर नामांकन रद्द होगा।
· सरकारी कर्मचारी किसी उम्मीदवार का एजेंट नहीं बन सकते, अन्यथा तीन साल की कैद हो सकती है।
· केंद्र/प्रदेश सरकार से मानदेय पाने वाले चुनाव लड़ने के लिए पहले नौकरी छोड़ें।
· शैक्षणिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं – अनपढ़ व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है।
आचार संहिता और सुप्रीम कोर्ट का आदेश
आदर्श चुनाव आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव 31 मई से पहले कराने के आदेश दिए थे, जिसके तहत चुनाव आयोग समयसीमा में प्रक्रिया पूरी करने में जुटा है। चुनाव पर 30 से 40 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है।
गौरतलब है कि शहरी निकाय चुनाव की घोषणा पिछले सप्ताह ही कर दी गई थी, जिसके तहत 51 निकायों में 17 मई और 2 स्थानों पर 22 मई को मतदान होगा।









