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चिट्टा तस्करी में मुख्य सप्लायर की जमानत याचिका खारिज, पुलिस की प्रभावी पैरवी काम आई

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भूपेंद्र ठाकुर,

07 अक्टूबर / शिमला।

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पुलिस थाना सदर, जिला शिमला में पंजीकृत अभियोग संख्या 110/2025, धारा 21, 29 एनडीपीएस एक्ट में लगभग 6 ग्राम हेरोइन/चिट्टा की बरामदगी हुई थी। मामले की जांच के दौरान पुलिस द्वारा बैकवर्ड लिंकेज विकसित करते हुए आरोपी करण पुत्र श्री चंचल कुमार, निवासी अमृतसर, पंजाब को नशे का मुख्य सप्लायर चिन्हित किया गया तथा धारा 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया।

आरोपी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष दायर जमानत याचिका का पुलिस द्वारा प्रभावी ढंग से विरोध किया गया। पुलिस ने आरोपी की भूमिका, मुख्य सप्लायर के रूप में उसकी पहचान तथा जांच के दौरान एकत्रित साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी पैरवी की। पुलिस के इन प्रयासों के परिणामस्वरूप दिनांक 06.10.2026 को माननीय विशेष न्यायाधीश, सीबीआई कोर्ट, शिमला द्वारा आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई।

शिमला पुलिस द्वारा नशा तस्करी के मामलों में केवल बरामदगी करने तक सीमित न रहते हुए बैकवर्ड लिंकेज के माध्यम से मुख्य सप्लायरों की पहचान कर उन्हें कानून के दायरे में लाने तथा न्यायालय में प्रभावी पैरवी के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

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