भूपेंद्र ठाकुर,
28 जुलाई / शिमला।
शिमला पुलिस द्वारा नशा तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना रोहड़ू में पंजीकृत एफआईआर संख्या 14/2023, दिनांक 28.01.2023, धारा 21, एनडीपीएस अधिनियम के मामले में माननीय विशेष न्यायाधीश, रोहड़ू द्वारा आज दिनांक 27.07.2026 को आरोपी अभय गुरंग पुत्र श्री मनीष गुरंग, वर्तमान पता सी/ओ श्रीमती सहमति भवन, समाला, डाकघर एवं तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, आयु 25 वर्ष को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई।
माननीय न्यायालय ने आरोपी को 1 वर्ष 6 माह के कठोर कारावास (Rigorous Imprisonment) तथा ₹15,000/- के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में आरोपी को 3 माह का साधारण कारावास (Simple Imprisonment) भुगतना होगा।

उक्त मामले की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी, रोहड़ू उप निरीक्षक देवी सिंह द्वारा की गई थी। इस मामले में पुलिस द्वारा आरोपी के कब्जे से 37.92 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद की गई थी।








