भूपेंद्र ठाकुर,
24 जुलाई / शिमला।
जिला शिमला पुलिस को मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस थाना कुपवी में पंजीकृत अभियोग संख्या 14/2024, दिनांक 03.04.2024, अधीन धारा 20 एवं 25 NDPS Act के मामले में माननीय विशेष न्यायाधीश-1, शिमला द्वारा दिनांक 23.07.2026 को आरोपी मोहन लाल पुत्र श्री बंसी लाल, निवासी कुपवी, ज़िला शिमला, हि.प्र, उम्र 42 वर्ष को दोषी करार देते हुए 14 वर्ष के कठोर कारावास (RI) तथा ₹1,50,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में आरोपी को 03 वर्ष का साधारण कारावास (SI) भी भुगतना होगा।

उक्त मामले में पुलिस थाना कुपवी की टीम द्वारा आरोपी के कब्जे से 08 किलोग्राम चरस बरामद की गई थी। मामले की विवेचना वैज्ञानिक एवं विधिसम्मत तरीके से संपन्न की गई तथा साक्ष्यों का प्रभावी संकलन, फॉरेंसिक साक्ष्यों का समुचित उपयोग एवं न्यायालय में सुदृढ़ पैरवी सुनिश्चित की गई। इन ठोस साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध कर कठोर दंड से दंडित किया गया।
यह दोषसिद्धि जिला शिमला पुलिस की प्रभावी विवेचना, पेशेवर अन्वेषण एवं न्यायालय में मजबूत पैरवी का परिणाम है। जिला पुलिस शिमला मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध शून्य सहिष्णुता (Zero Tolerance) की नीति के तहत कार्य करते हुए ऐसे अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर एवं प्रभावी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।








