भूपेंद्र ठाकुर,
24 जुलाई / शिमला।
शिमला पुलिस द्वारा नशा तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत दर्ज एक महत्वपूर्ण मामले में प्रभावी विवेचना और न्यायालय में मजबूत पैरवी के चलते आरोपी को सजा दिलाई गई है।
अभियोग संख्या 121/2023, दिनांक 28.05.2023, पुलिस थाना वेस्ट शिमला, अधीन धारा 21 NDPS Act में आरोपी साजन पुत्र स्वर्गीय श्री सतीश कुमार, निवासी चिड़गांव, जिला शिमला उम्र 26 वर्ष के कब्जे से 20 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद की गई थी।

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने सभी आवश्यक साक्ष्य एकत्र कर न्यायालय में प्रस्तुत किए। इन साक्ष्यों के आधार पर माननीय विशेष न्यायाधीश, शिमला ने दिनांक 24.07.2026 को आरोपी को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष के कठोर कारावास (RI) तथा ₹20,000/- जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को 2 माह का साधारण कारावास भी भुगतना होगा।
यह दोषसिद्धि शिमला पुलिस की प्रभावी जांच और अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी का परिणाम है। शिमला पुलिस नशा तस्करी के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है और भविष्य में भी ऐसे मामलों में कठोर कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।








