भूपेंद्र ठाकुर,
24 जुलाई / शिमला।
शिमला पुलिस द्वारा की गई प्रभावी विवेचना एवं न्यायालय में सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप सड़क दुर्घटना के एक मामले में आरोपी को दोषी करार दिलाया गया है।

अभियोग संख्या 301/2021, दिनांक 31.12.2021, पुलिस थाना वेस्ट शिमला, अधीन धाराएँ 279, 337 एवं 304A भारतीय दण्ड संहिता (IPC) में दर्ज मामले में आरोपी सुनील कुमार पुत्र श्री अमर सिंह, आयु 45 वर्ष, निवासी जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के विरुद्ध की गई विवेचना एवं न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी (JMFC-5), शिमला ने दिनांक 24.07.2026 को आरोपी को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास तथा ₹10,000/- जुर्माना की सजा सुनाई है।
यह दोषसिद्धि पुलिस द्वारा की गई प्रभावी विवेचना, साक्ष्यों के उचित संकलन तथा अभियोजन पक्ष की सशक्त न्यायालयीन पैरवी का परिणाम है।








