भावना ठाकुर,
01 सितंबर / सोलन।
पुलिस थाना सदर सोलन द्वारा गठित पी.ओ. सैल की टीम ने एक लंबे अभियान के बाद भगोड़े आरोपी अजय कुमार (पुत्र श्री रता राम, उम्र 42 वर्ष) को पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। आरोपी मूल रूप से हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है, लेकिन पिछले कुछ समय से वह लुधियाना के खन्ना क्षेत्र में रह रहा था।

यह गिरफ्तारी 31 अगस्त 2026 को की गई। आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना सदर सोलन में धारा 209 बी.एन.एस. के तहत नया मामला (अभियोग संख्या 192/2026) दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि आरोपी पहले भी इसी थाने में धोखाधड़ी के एक पुराने मामले में वांछित था।
पुलिस के अनुसार, वर्ष 2013 में आरोपी अजय कुमार के खिलाफ अभियोग संख्या 20/2013, धारा 420, 406 भा.द.सं. के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में आरोपी ने एक शिकायतकर्ता के साथ ट्रक की बिक्री के लिए 3,30,000 रुपये का सेल एग्रीमेंट किया था। शिकायतकर्ता ने ट्रक संबंधित दस्तावेजों के साथ आरोपी को सौंप दिया था। एग्रीमेंट के अनुसार, आरोपी को श्रीराम ट्रांसपोर्ट कंपनी के लोन खाते में 3,00,000 रुपये जमा करने थे और 30,000 रुपये शिकायतकर्ता को देने थे, लेकिन आरोपी ने न तो लोन की राशि जमा करवाई और न ही शिकायतकर्ता को पैसे दिए। जब शिकायतकर्ता ने ट्रक वापस मांगा तो आरोपी ने गाली-गलौज शुरू कर दी।
इस मामले में आरोपी को पहले गिरफ्तार किया गया था और वह जमानत पर रिहा था। पुलिस ने उसके खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था, लेकिन मुकदमे के दौरान आरोपी बार-बार अदालत में पेश होने के आदेशों का उल्लंघन करता रहा। परिणामस्वरूप, माननीय न्यायालय ने 12 जून 2025 को उसे भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया।
इसके बाद से पुलिस थाना सोलन की पी.ओ. सेल की टीम आरोपी की तलाश में लगातार प्रयासरत थी। आरोपी अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए बार-बार अपने ठिकाने बदल रहा था, लेकिन गुप्त सूचना और निरंतर निगरानी के आधार पर टीम ने उसे लुधियाना से दबोच लिया।
गिरफ्तार आरोपी को आज 01 सितंबर 2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक हिरासत रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस मामले की आगामी जांच कर रही है।








