Home डेली न्यूज़ उचित मूल्य की दुकानों के लिए 12 जनवरी तक पुनः आवेदन मांगे

उचित मूल्य की दुकानों के लिए 12 जनवरी तक पुनः आवेदन मांगे

49
0
himachal

मंडी, 06 जनवरी।

जिला नियंत्रक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विजेंद्र सिंह पठानिया ने आज यहां बताया कि जिला में उचित मूल्य की दो दुकानों के लिए पुनः आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनुमोदन अनुसार गत 29 दिसंबर, 2025 तक जिला मण्डी में उचित मूल्य की दुकानों के लिए ऑनलाइन आवेदन

Jeevan Ayurveda Clinic

मुख्यमंत्री ने ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ को शैक्षणिक भ्रमण पर किया रवाना

आमंत्रित किए गए थे, परन्तु दो स्थानों गांव दुमण (वार्ड न० 2) ग्राम पंचायत लंगेहड़ विकास खण्ड धर्मपुर तथा गांव रेहूकलधार (वार्ड न० 3) ग्राम पंचायत भटवाड़ी विकास खण्ड बालीचौकी में नई उचित मूल्य की दुकानें आबंटित करने के लिए एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे में इन स्थानों पर नई उचित मूल्य की दुकानों के सम्बन्ध में पुनः आवेदन आमन्त्रित किए गए हैं।

आवेदन की अन्तिम तिथि 12 जनवरी, 2026 रखी गई है। उन्होंने बताया कि इच्छुक प्रार्थी जैसे कि सार्वजनिक संस्थान/निकायों जिसमें पंचायतें, स्वयं सहायता समूह, सहकारी सभाएं व महिलाएं व उनका समूह उचित मूल्य की दुकानों के अनुज्ञप्ति व प्रबन्धन के स्वामित्व में हो, एकल नारी,

विधवा जो अपने बच्चों का स्वयं पालन पोषण कर रही हो, शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति जो कि उचित मूल्य की दुकान का कार्य ठीक प्रकार से करने में सक्षम हो, भूतपूर्व सैनिक/शिक्षित बेरोज़गार व्यक्ति जिसके परिवार से कोई भी सदस्य नियमित रोज़गार में न हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 

18 से 45 वर्ष आयु तक के इच्छुक आवेदक https://emerginghimachal.hp.gov.in पर पोर्टल के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियों सहित 06 जनवरी, 2026 से 12 जनवरी, 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दस्तावेजों में दसवीं शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, उच्च शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव/कार्यकारी

अधिकारी नगर परिषद द्वारा जारी वार्ड प्रमाण पत्र, बी०पी०एल०/ओ०बी०सी०/एस०सी०/एस०टी० के प्रमाण पत्र, सार्वजनिक संस्थान/निकायों के पंजीकरण व सहकारी सभा व अन्य संस्थानों के पदाधिकारियों के नाम की सूची, शिक्षित बेरोजगार प्रमाण पत्र, परिवार से कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी व वर्तमान में राजनीतिक पद पर प्रतिनिधित्व नहीं करने बारे प्रमाण/घोषणा पत्र,

हि०प्र० विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुएं (वितरण का विनियमन) आदेश, 2019 की शर्तों की घोषणा/शपथ पत्र जोकि जिला नियन्त्रक कार्यालय से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, भूतपूर्व सैनिक के पी०पी०ओ०/डिस्चार्ज बुक की छायाप्रतियां,

उचित मूल्य की दुकान के संचालन के स्थान का साईट मैप जो कि किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो, उचित मूल्य की दुकान के संचालन के लिए व्यवस्थित कमरे/गोदाम अगर किराये पर लिये हों, का इकरारनामा तथा कमरे/गोदाम आवेदनकर्ता के व्यक्तिगत/परिवार के हों, के घोषणा पत्र की छायाप्रतियां अपलोड करनी होंगी।

तीन दिनों में 30 लाख रुपये से अधिक का कारोबार, 50 से अधिक फैक्ट्री आउटलेट स्टॉल बने आकर्षण

उन्होंने बताया कि उचित मूल्य की दुकान के आबंटन के लिए पहली प्राथमिकता सार्वजनिक संस्थान/निकायों को तथा इसके उपरांत क्रमशः ग्राम पंचायत, स्वयं सहायता समूह, सहकारी सभा तथा महिलाओं के समूह को दी जाएगी।

दूसरी प्राथमिकता एकल महिला/विधवा/शारीरिक विकलांग/भूतपूर्व सैनिक व शिक्षित बेरोजगार तथा तीसरी प्राथमिकता हि०प्र० राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को दी जाएगी। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए जिला नियन्त्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मण्डी के कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है। -0-

ताज़ा खबरों के लिए जोड़े www.himachalsamay.com

pinee

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here