भूपेंद्र ठाकुर,
03 अगस्त / शिमला।
शिमला पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध की गई प्रभावी विवेचना एवं जिला शिमला के अभियोजन विभाग द्वारा न्यायालय में मजबूत पैरवी के परिणामस्वरूप पुलिस थाना वेस्ट शिमला के दो अलग-अलग मामलों में माननीय विशेष न्यायाधीश, शिमला ने आरोपियों को सजा सुनाई है।

पहले मामले में अभियोग संख्या 292/2022, दिनांक 07.12.2022, अधीन धारा 21, 29 एनडीपीएस एक्ट, पुलिस थाना वेस्ट शिमला में आरोपी इस्लाम पुत्र इसरार, निवासी दिल्ली के कब्जे से 20 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया गया था। माननीय न्यायालय ने आरोपी को 2 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹20,000 जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को 2 माह का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा।
दूसरे मामले में अभियोग संख्या 163/2022, दिनांक 01.07.2022, अधीन धारा 21 एनडीपीएस एक्ट, पुलिस थाना वेस्ट शिमला में आरोपी सुरेश उर्फ चंदर पुत्र नंदू, निवासी शिमला, आयु 34 वर्ष के कब्जे से 10.5 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया गया था। माननीय न्यायालय ने आरोपी को 18 माह के कठोर कारावास तथा ₹15,000 जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को 2 माह का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा।








