– एनडीपीएस मामले में व्यापक वित्तीय जांच के दौरान ₹68.16 लाख की संदिग्ध अवैध धनराशि फ्रीज
भावना ठाकुर,
02 जुलाई / सोलन।
नशा तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत जिला पुलिस सोलन ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस अधिनियम के एक मामले में व्यापक वित्तीय जांच (Comprehensive Financial Investigation) के दौरान नशा तस्करी से अर्जित संदिग्ध अवैध आय (Drug Proceeds) के रूप में ₹68,16,521.19 की बैंक जमा राशि का पता लगाकर उसे विधि अनुसार फ्रीज किया गया । यह कार्रवाई स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (NDPS Act) के अध्याय V-A के प्रावधानों के अंतर्गत की गई है, जिसका उद्देश्य नशा तस्करों के आर्थिक नेटवर्क को ध्वस्त करना तथा अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

उलेखनीय है कि दिनांक 11/12 अप्रैल, 2026 की रात्रि को पुलिस टीम ने थाना क्षेत्र में स्थित Mowglix Hotel के समीप एक ब्रेजा कार (पंजीकरण संख्या HR04G-1414) को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान वाहन में सवार दो व्यक्तियों के कब्जे से 11.45 ग्राम चिट्टा/हेरोइन तथा 3.56 ग्राम मेथामफेटामाइन (Methamphetamine) बरामद की गई। दोनों आरोपियों की पहचान पंकज राज पुत्र स्वर्गीय श्री पृथ्वी राज सिंह, निवासी मकान संख्या 03, वार्ड संख्या 7, नारायणगढ़, जिला अम्बाला, हरियाणा, आयु 42 वर्ष और सिद्धांत गुप्ता पुत्र श्री आशीष गुप्ता, निवासी पठाना वाला मोहल्ला, वार्ड संख्या 10, नारायणगढ़, जिला अम्बाला, हरियाणा, वर्तमान में निवासी मकान संख्या 640, हुडा कॉलोनी, नारायणगढ़, हरियाणा, आयु 38 वर्ष हुई थी I दोनों आरोपियों विधि अनुसार मौका पर गिरफ्तार किया गया था I जिस पर अभियोग संख्या 45/2026 दिनांक 12.04.2026 अधीन धारा 21, 29 ND&PS Act पुलिस थाना परवाणू, में पंजीकृत किया गया था I इस अभियोग के अन्वेषण के दौरान मामले में प्रयुक्त उक्त वाहन को विधि अनुसार कब्जे में लिया गया।
इस अभियोग के अन्वेषण के दौरान गिरफ्तार आरोपियों से की गई गहन पूछताछ, तकनीकी साक्ष्यों तथा डिजिटल एवं वित्तीय अभिलेखों के विश्लेषण से यह महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया कि गिरफ्तार किये गए दोनों आरोपी को हरियाणा निवासी अमन कुमार नामक व्यक्ति उन्हें लंबे समय से चिट्टा/हेरोइन की आपूर्ति कर रहा था। आरोपियों ने पूछताछ के दौरान यह भी स्वीकार किया कि उनसे पकड़ा गया चिट्टा/हेरोइन को भी ये लोग उसी से खरीद कर लाये थे ।
इस अभियोग के अन्वेषण के दौरान आरोपी पंकज राज द्वारा दिए गए कथनों का वैज्ञानिक एवं तकनीकी आधार पर सत्यापन किया गया तथा उसके बैंक खातों, डिजिटल भुगतान माध्यमों तथा अन्य वित्तीय लेन-देन का विस्तृत विश्लेषण किया गया । विश्लेषण के दौरान आरोपी पंकज राज ने अलग अलग तिथियों में अमन कुमार से चिट्टा/हेरोइन खरीद की थी, जिसके लिये इसने अमन कुमार को आनलाईन पैमेन्ट भी की थी । जाँच/विश्लेषण के दौरान पाया गया कि आरोपी पंकज राज ने उक्त तिथियों पर ऑनलाइन माध्यम से कुल ₹1,02,000 की राशि चिट्टा खरीद करने के लिए आरोपी अमन कुमार के बैंक खाते में हस्तांतरित की थी। जाँच के दौरान अमन कुमार के बैंक खाते के विश्लेषण से भी उक्त राशि प्राप्त होना पाई गई । दोनों के बैंक अभिलेखों एवं डिजिटल ट्रांजेक्शनों के विश्लेषण से उनके मध्य नशा तस्करी से संबंधित प्रत्यक्ष वित्तीय संबंध (Financial Linkage) स्थापित हुए थे । जिस पर मामले में संलिप्त मुख्य ड्रग तस्कर/सप्लायर अमन कुमार पुत्र श्री दिनेश कुमार, निवासी मकान संख्या 03, इंदिरा कॉलोनी, सुभाष पार्क के निकट, अम्बाला छावनी, जिला अम्बाला, हरियाणा, आयु 26 वर्ष को दिनांक 15.04.2026 को backward linkage के आधार पर गिरफ्तार किया गया था ।
उक्त मामले में अन्वेषण के दौरान गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम के अध्याय V-A के प्रावधानों के अनुसार आरोपियों की आर्थिक गतिविधियों, बैंक खातों, सावधि जमाओं (Fixed Deposits), डिजिटल भुगतान, वित्तीय लेन-देन तथा संभावित अवैध आय का व्यापक वित्तीय अन्वेषण किया गया।

वित्तीय अन्वेषण के दौरान आरोपी पंकज राज के नाम पर विभिन्न बैंक खातों में कुल ₹67,55,583.02 की राशि पाई गई। इसी प्रकार आरोपी अमन कुमार के बैंक खाते में ₹60,938.17 की संदिग्ध धनराशि पाई गई । इस प्रकार दोनों आरोपियों से संबंधित कुल ₹68,16,521.19 की बैंक जमा राशि जमा पाई गई जो प्रथम दृष्टया नशा तस्करी से अर्जित अवैध आय (Drug Proceeds) प्रतीत हुई तथा उनकी ज्ञात एवं वैध आय के स्रोतों की अपेक्षा असंगत एवं अनुपातहीन पाई गई। परिणामस्वरूप उक्त दोनों आरोपियों के संबंधित बैंक खातों को विधि अनुसार फ्रीज कर दिया गया है।
वित्तीय जांच के दौरान यह भी पाया गया कि आरोपी पंकज राज, सिद्धांत गुप्ता एवं अमन कुमार के तार हरियाणा, पंजाब, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तथा हिमाचल प्रदेश के सोलन एवं शिमला जिलों में सक्रिय नशा तस्करी नेटवर्क से जुड़े हुए थे तथा लंबे समय से चिट्टा/हेरोइन की खरीद, आपूर्ति एवं वितरण के अवैध कारोबार में संलिप्त थे। जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि आरोपी अमन कुमार के विरुद्ध वर्तमान मामले के ईलावा पूर्व में भी एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत 02 मामले पंजीकृत है जिनमे पुलिस थाना परवाणू में अभियोग संख्या 0106/2023 दिनांक 20.09.2023 अधीन धारा 21, 29 ND&PS Act तथा पुलिस थाना सदर अम्बाला छावनी, हरियाणा में अभियोग संख्या 0179/2024 दिनांक 05.05.2024 अधीन धारा 21, 29 ND&PS Act में पंजीकृत है ।
जिला पुलिस सोलन द्वारा नशा तस्करी के विरुद्ध केवल मादक पदार्थों की बरामदगी एवं आरोपियों की गिरफ्तारी तक ही कार्रवाई सीमित नहीं रखी जा रही है, बल्कि नशा तस्करी से अर्जित अवैध आय, बैंक खाते, चल एवं अचल संपत्तियां, निवेश तथा अन्य वित्तीय संसाधनों की पहचान कर उनके विरुद्ध भी कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। ऐसे मामलों में वित्तीय अन्वेषण का उद्देश्य नशा तस्करों के आर्थिक आधार को समाप्त करना तथा उनके अवैध नेटवर्क को कमजोर करना है।
जिला पुलिस सोलन स्पष्ट करती है कि नशा तस्करी में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध भविष्य में भी इसी प्रकार कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी। नशे के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर उन्हें फ्रीज, कुर्क एवं जब्त करने की प्रक्रिया कानून के अनुरूप निरंतर जारी रहेगी। पुलिस आम नागरिकों से भी अपील करती है कि नशा तस्करी अथवा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना तुरंत पुलिस के साथ साझा करें। सूचना देना वालों की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।








