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आदतन नशा तस्कर के खिलाफ PIT NDPS Act के तहत कार्रवाई, 3 माह के लिए निरुद्ध

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भूपेंद्र ठाकुर,

10 जून / शिमला।

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शिमला पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त आदतन अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए PIT NDPS Act के तहत एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस थाना सदर, शिमला ने आदतन नशा तस्कर करण घई पुत्र अश्वनी घई, निवासी कृष्णानगर, शिमला को PIT NDPS एक्ट की धारा 3(1) के अंतर्गत निरुद्ध (डिटेन) किया है।

यह कार्रवाई नशा तस्करी में संलिप्त आदतन अपराधियों को समाज से अलग रखने तथा मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से की गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार, पुलिस मुख्यालय शिमला तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिमला के आदेशों के अनुपालन में यह कार्रवाई अमल में लाई गई।

आरोपी का चिकित्सीय परीक्षण कर सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसे तीन माह की अवधि के लिए आदर्श केंद्रीय कारागार कंडा, जिला शिमला भेज दिया गया है।

गौरतलब है कि करण घई के खिलाफ पुलिस थाना सदर में एनडीपीएस अधिनियम के तहत नशीले पदार्थों की तस्करी से संबंधित कई मामले दर्ज हैं। इनमें अभियोग संख्या 18/2025 (दिनांक 10 मार्च 2025) और अभियोग संख्या 104/2025 (दिनांक 5 दिसंबर 2025) शामिल हैं, जो दोनों NDPS एक्ट की धारा 21 के तहत पंजीकृत हैं।

शिमला पुलिस नशा तस्करी के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति पर काम कर रही है। अवैध नशे के कारोबार में लिप्त आदतन अपराधियों के खिलाफ सभी कानूनी प्रावधानों के तहत कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। पुलिस का प्रयास है कि युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाया जाए और समाज में एक सुरक्षित एवं स्वस्थ वातावरण का निर्माण किया जाए।

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