भूपेंद्र ठाकुर,
10 जून / ठियोग ( शिमला )।
थाना ठियोग में वर्ष 2018 में दर्ज एक दुर्घटना मामले में माननीय न्यायालय एसीजेएम ठियोग ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को दोषी करार दिया है। यह मामला एफआईआर संख्या 65/2018 (दिनांक 09.04.2018) से जुड़ा है, जिसमें धारा 279, 337 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 181 मोटर वाहन अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किए गए थे।
न्यायालय ने अभियुक्त गोपाल सिंह के खिलाफ लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने एवं सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के आरोपों को सिद्ध पाते हुए उसे दंडित किया है।

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने साक्ष्यों को सावधानीपूर्वक एकत्रित किया। साथ ही अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई, जिसके चलते अभियुक्त के विरुद्ध लगे आरोप संदेह से परे साबित हो सके।
न्यायालय ने सुनाई यह सजा:
· धारा 279 आईपीसी (लापरवाही से गाड़ी चलाना): 3 माह का साधारण कारावास + ₹500 जुर्माना
· धारा 337 आईपीसी (लापरवाही से चोट पहुंचाना): 3 माह का साधारण कारावास + ₹500 जुर्माना
· धारा 181 मोटर वाहन अधिनियम (बिना लाइसेंस या नियमों का उल्लंघन): 1 माह का साधारण कारावास + ₹500 जुर्माना
उल्लेखनीय है कि जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
जिला पुलिस ने इस दोषसिद्धि को सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने जैसे अपराधों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश पुलिस की प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया है। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, तेज एवं लापरवाही से गाड़ी न चलाएं और सुरक्षित एवं जिम्मेदार वाहन संचालन सुनिश्चित करें।








