भूपेंद्र ठाकुर,
01 नवंबर / शिमला।
जिला शिमला पुलिस द्वारा नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत PIT ND&PS अधिनियम, 1988 के अंतर्गत प्रभावी कार्रवाई करते हुए नशीले पदार्थों से संबंधित मामलों में संलिप्त रहे दो व्यक्तियों को तीन माह की अवधि के लिए निरुद्ध किया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर 2026 को जारी निरोध आदेशों की अनुपालना में जिला शिमला पुलिस द्वारा यह कार्रवाई की गई है।

निरुद्ध किए गए व्यक्तियों में प्रिंस देष्टा (28 वर्ष) पुत्र श्री रमेश चंद, निवासी गांव सांजी, डाकघर समोली, तहसील चिढ़गाँव, जिला शिमला (हि.प्र.) शामिल हैं, जिनके विरुद्ध ND&PS अधिनियम के अंतर्गत पूर्व में 05 मामले दर्ज हैं। उन्हें दिनांक 31 अक्टूबर 2026 को निरुद्ध करते हुए तीन माह की निरोध अवधि के लिए मॉडल सेंट्रल जेल, कंडा में रखा गया है। वहीं, अभिलाष पुत्र श्री रजनीश, निवासी गांव शरोली, डाकघर कोकिनाला, तहसील कोटखाई, जिला शिमला (हि.प्र.) के विरुद्ध ND&PS अधिनियम के अंतर्गत पूर्व में 03 मामले दर्ज हैं। उन्हें दिनांक 30 अक्टूबर 2026 को निरुद्ध करते हुए तीन माह की निरोध अवधि के लिए मॉडल सेंट्रल जेल, कंडा में रखा गया है। इस प्रकार दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध ND&PS अधिनियम के अंतर्गत कुल 08 मामले दर्ज हैं।
उल्लेखनीय है कि जिला शिमला पुलिस द्वारा वर्ष 2026 में अब तक PIT ND&PS अधिनियम के अंतर्गत कुल 42 व्यक्तियों को निरुद्ध किया जा चुका है। यह कार्रवाई नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने तथा नशीले पदार्थों की तस्करी में संलिप्त व्यक्तियों की गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। PIT ND&PS अधिनियम के अंतर्गत निवारक निरोध की कार्रवाई का उद्देश्य नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी एवं इससे संबंधित गतिविधियों की पुनरावृत्ति को रोकना है।
जिला शिमला पुलिस नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। भविष्य में भी नशा तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु ND&PS अधिनियम के साथ-साथ PIT ND&PS अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई जारी रहेगी।






