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चरस तस्करी के मामले में आरोपी को एक वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹10,000 जुर्माना

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हिमाचल समय न्यूज़,

25 सितंबर / किन्नौर।

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दिनांक 25.09.2026 को माननीय विशेष न्यायाधीश-II, किन्नौर स्थित रामपुर बुशहर की अदालत द्वारा पुलिस थाना झाकड़ी में दर्ज अभियोग संख्या 50/2023, अधीन धारा 20 ND&PS Act में आरोपी राजेंद्र सिंह निवासी तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला, उम्र 61 वर्ष, को दोषी करार दिया गया।

उक्त मामले में आरोपी से 118 ग्राम चरस बरामद की गई थी। माननीय न्यायालय द्वारा दोषी को एक वर्ष के कठोर कारावास (Rigorous Imprisonment) तथा ₹10,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

शिमला पुलिस नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के साथ-साथ ND&PS मामलों में दोषियों को सजा दिलवाने हेतु निरंतर प्रयासरत है।

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