
हिमाचल समय, शिमला, 18 जून।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने नगर निकाय क्षेत्रों में भवनों की ऊंचाई बढ़ाने की अनुमति देने के लिए प्रीमियम एफएआर के तहत शुल्क की अधिसूचना जारी कर दी है।

अब भवन मालिक नियमों के दायरे में रहते हुए अतिरिक्त ऊंचाई के लिए प्रीमियम एफएआर ले सकेंगे। इसके लिए तय की गई शुल्क दरें इस प्रकार हैं
0.25 प्रीमियम एफएआर के लिए ₹5,000 प्रति वर्ग मीटर ,0.25 से 0.50 एफएआर के लिए ₹7,500 प्रति वर्ग मीटर ये दरें पर्यटन व अन्य व्यवसायिक भवनों पर लागू होंगी,
लेकिन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और विशेष वाणिज्यिक भवनों पर यह नीति लागू नहीं होगी। प्रधान सचिव नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
देवेश कुमार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, राज्य के नागरिक इस प्रस्ताव पर 30 दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।
नगर पंचायतें, योजना क्षेत्र और विशेष क्षेत्र अधिसूचित क्षेत्रों में यह फीस 80% तक वसूली जाएगी।फोरलेन, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के 100 मीटर भीतर निर्माण करने पर यह शुल्क बढ़कर क्रमशः 150%, 130% और 120% हो जाएगा।
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बेसमेंट को पार्किंग के रूप में उपयोग करने की भी अनुमति दी गई है, बशर्ते कि भवन से सटी सड़क की चौड़ाई कम से कम 3 मीटर हो।
इस निर्णय से शहरी विकास को नया आयाम मिलने की उम्मीद है, साथ ही भवन निर्माण से जुड़े नियमों में भी व्यावहारिकता आएगी।
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