हिमाचल समय न्यूज़,
06 नवंबर / मंडी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडी द्वारा 12 दिसंबर, 2026 को जिले के सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडी के सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विवेक कायस्थ ने आज यहां बताया कि लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत में भूमि अधिग्रहण, श्रम विवाद, पेंशन, क्षतिपूर्ति, बैंक वसूली, बिजली एवं दूरसंचार बिल, आवास विवाद, उपभोक्ता शिकायतें, मोटर वाहन चालान तथा मकान किराया विवादों से जुड़े मामले रखे जा सकेंगे।

उन्होंने बताया कि लोक अदालत में मामलों का निपटारा आपसी सहमति से किया जाता है। इसमें कोई न्यायालय शुल्क नहीं लगता तथा लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध अपील का प्रावधान नहीं है।








