भूपेंद्र ठाकुर,
07 अक्टूबर / शिमला।
दिनांक 06.10.2026 को पीओ सेल उपमंडल रोहड़ू की पुलिस टीम द्वारा माननीय एसीजेएम रामपुर बुशहर की अदालत से जारी सजा वारंट के तहत उद्घोषित आरोपी सुशील जोगटा पुत्र श्री भाग चन्द, निवासी जिला शिमला (हिमाचल प्रदेश), उम्र करीब 52 वर्ष को शिमला से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी को आज दिनांक 07.10.2026 को माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (एसीजेएम), रामपुर बुशहर के समक्ष पेश किया गया।

आरोपी के विरुद्ध धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत निम्न मामलों में सजा सुनाई गई थी। केस नंबर 04/2019 में बामबीर सिंह बनाम मैसर्स तृषा फ्रूट कंपनी के मामले में 06 माह साधारण कारावास एवं ₹2,46,000 का मुआवजा, तथा केस नंबर 310/2018 में पूरन खूंद बनाम मैसर्स तृषा फ्रूट कंपनी के मामले में 06 माह साधारण कारावास एवं ₹4,67,000 का मुआवजा देय है। दोनों मामलों में कुल ₹7,13,000 का मुआवजा देय है।
माननीय एसीजेएम रामपुर बुशहर द्वारा दिनांक 07.10.2026 को दोनों मामलों में वारंट ऑफ कमिटमेंट जारी करते हुए दोषी सुशील जोगटा को सजा भुगतने हेतु मॉडल सेंट्रल जेल कंडा, जिला शिमला भेजने के आदेश पारित किए गए। माननीय अदालत के आदेशों की अनुपालना में दोषी को सजा भुगतने हेतु मॉडल सेंट्रल जेल कंडा में दाखिल करवाया जा रहा है।








