Home क्राइम चरस तस्करी के मामले में आरोपी को 3 वर्ष का कठोर कारावास

चरस तस्करी के मामले में आरोपी को 3 वर्ष का कठोर कारावास

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भूपेंद्र ठाकुर,

03 सितंबर / ठियोग (शिमला)।

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पुलिस थाना ठियोग में अभियोग संख्या 162/2020, दिनांक 23.07.2020, अधीन धारा 20 ND&PS Act पंजीकृत किया गया था। मामले में आरोपी केशवानन्द पुत्र श्री दीपराम, निवासी राजगढ़, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश, उम्र 53 वर्ष, के कब्जे से 294 ग्राम चरस बरामद की गई थी।

शिमला पुलिस द्वारा मामले की गहन एवं पेशेवर जांच पूर्ण कर समयबद्ध रूप से चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इसके उपरांत अभियोजन पक्ष द्वारा मामले की प्रभावी पैरवी की गई तथा उपलब्ध साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष मजबूती से प्रस्तुत किया गया।

मामले की सुनवाई के उपरांत दिनांक 02.09.2026 को माननीय ADJ (CBI), शिमला की अदालत द्वारा आरोपी केशवानन्द को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास (RI) एवं ₹15,000/- जुर्माने की सजा सुनाई गई।

यह दोषसिद्धि शिमला पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध की जा रही सतत एवं प्रभावी कार्रवाई का परिणाम है।

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