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चरस तस्करी के मामले में आरोपी को 3 वर्ष 6 माह का कठोर कारावास

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भूपेंद्र ठाकुर,

31 अगस्त / शिमला।

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शिमला पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्रवाई के साथ-साथ मामलों की मजबूत जांच एवं न्यायालय में प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप चरस तस्करी के एक मामले में आरोपी को दोषसिद्धि हुई है।

पुलिस थाना चिरगांव में दर्ज अभियोग संख्या 27/2025, दिनांक 18.03.2025, धारा 20 ND&PS Act के मामले में आरोपी विक्रम सिंह उर्फ वीरू, निवासी रोल्पा, नेपाल, को माननीय विशेष न्यायाधीश, रोहड़ू द्वारा आज दिनांक 31.08.2026 को 3 वर्ष 6 माह के कठोर कारावास (RI) तथा ₹20,000/- जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास (SI) भुगतना होगा।

उक्त मामले में पुलिस द्वारा आरोपी के कब्जे से 460 ग्राम चरस बरामद की गई थी। मामले की जांच पुलिस थाना चिरगांव द्वारा की गई।

शिमला पुलिस द्वारा ND&PS Act के मामलों में न केवल तस्करों की गिरफ्तारी एवं मादक पदार्थों की बरामदगी पर बल्कि वैज्ञानिक एवं तथ्यपरक जांच, साक्ष्यों के संकलन तथा न्यायालय में प्रभावी पैरवी पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी समन्वित प्रयास का परिणाम है कि अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई गई है।

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