भूपेंद्र ठाकुर,
12 अगस्त / शिमला।
शिमला पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में प्रभावी जांच एवं न्यायालय में की गई पैरवी के परिणामस्वरूप आरोपी को दोषसिद्ध करवाने में सफलता प्राप्त की है।
FIR No. 71/2025 दिनांक 03.10.2025, थाना झाकड़ी, जिला शिमला में आरोपी रोशन लाल बंजारा पुत्र स्व. शोला बंजारा, निवासी राजसमंद, राजस्थान के खिलाफ BNS की धारा 65 तथा POCSO Act की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले में मोटर वाहन अधिनियम की धाराएं 181, 192 एवं 196 भी लगाई गई थीं।

मामले की सुनवाई माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट, रेप/POCSO, किन्नौर एट रामपुर की अदालत में हुई। दिनांक 12.08.2026 को माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए POCSO Act की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास (RI) तथा ₹5,000 जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर 2 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
इसके अतिरिक्त, धारा 181 MV Act के तहत ₹5,000 जुर्माना, धारा 192 के तहत ₹3,000 जुर्माना तथा धारा 196 के तहत ₹2,000 जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में क्रमशः 7 दिन, 5 दिन और 3 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
मामले की जांच थाना झाकड़ी पुलिस द्वारा की गई। पुलिस द्वारा मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए जांच में आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किए गए तथा न्यायालय में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की गई। पुलिस की जांच और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप मामले में आरोपी को दोषसिद्ध कर 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दिलाई गई।








