Home क्राइम हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

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भूपेंद्र ठाकुर,

01 जुलाई / शिमला।

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जिला शिमला पुलिस द्वारा हत्या के एक महत्वपूर्ण मामले में प्रभावी विवेचना एवं न्यायालय में सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दिलाई गई है।

थाना ढली में एफआईआर संख्या 105/2022 के तहत भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 एवं 324 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान यह पाया गया कि आरोपी रामेश्वर पुत्र स्वर्गीय श्री बिहारी लाल, निवासी गांव थूंड, डाकघर सतलाई, तहसील जुंगा, जिला शिमला, आयु लगभग 40 वर्ष ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था तथा पीड़ित को चोटें भी पहुंचाई थीं।

आज दिनांक 30.06.2026 को माननीय विशेष न्यायाधीश, शिमला ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए धारा 302 IPC के अंतर्गत आजीवन कारावास तथा ₹25,000 जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को 6 माह का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा।

इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने आरोपी को धारा 324 IPC के अंतर्गत 2 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹10,000 जुर्माने की सजा भी सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को 3 माह का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा।

शिमला पुलिस गंभीर अपराधों के मामलों में निष्पक्ष, वैज्ञानिक एवं समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रत्येक मामले में साक्ष्यों का प्रभावी संकलन तथा न्यायालय में मजबूत पैरवी के माध्यम से दोषियों को कानून के अनुसार सजा दिलाने का निरंतर प्रयास किया जाता है। भविष्य में भी शिमला पुलिस कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई जारी रखेगी।

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