भावना ठाकुर,
12 जून / सोलन।
जिला पुलिस द्वारा गठित पी.ओ. (प्रोसीपिंग ऑफेंडर) सैल ने एक पुराने धोखाधड़ी मामले में वांछित भगोड़े आरोपी को बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान सुखजिंदर सिंह पुत्र श्री हरिचरण, उम्र 47 वर्ष, निवासी गाँव कोटला भड़ी, डाकखाना समराला, तहसील व जिला लुधियाना, पंजाब के रूप में हुई है।
आरोपी सुखजिंदर सिंह को पी.ओ. सैल की टीम ने 11 जून 2026 को खरड़ (पंजाब) से गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ पुलिस थाना अर्की में अभियोग संख्या 56/2026 दिनांक 11-06-2026, धारा 209 और 269 बी.एन.एस. (भारतीय न्याय संहिता) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

धोखाधड़ी का पुराना मामला:
गौरतलब है कि आरोपी के खिलाफ इससे पूर्व भी पुलिस थाना अर्की में अभियोग संख्या 55/2018 दिनांक 13-06-2018, धारा 468 और 471 भा.दं.सं. (भारतीय दंड संहिता) के तहत दर्ज किया गया था। आरोप पर था कि सुखजिंदर सिंह ने HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस कंपनी की झूठी बीमा पॉलिसी तैयार करके उसे MACT कोर्ट सोलन में पेश किया था। इसके अलावा, उसने जाली दस्तावेज बनाकर इंश्योरेंस कंपनी से अवैध मुआवजा हड़पने की कोशिश की थी।
पुलिस ने इस मामले की जांच के दौरान आरोपी को पहले भी गिरफ्तार किया था और उसके खिलाफ आरोपपत्र अदालत में पेश किया गया था।
कोर्ट ने घोषित किया था भगोड़ा:
मुकदमे (ट्रायल) के दौरान माननीय अदालत द्वारा सुखजिंदर सिंह को बार-बार अदालत में पेश होने के आदेश दिए गए, लेकिन वह लगातार कोर्ट में पेश होने से बचता रहा। इसके चलते 26 जनवरी 2026 को अदालत ने उसे भगोड़ा अपराधी (प्रोसीपिंग ऑफेंडर) घोषित कर दिया।

5 महीने बाद दबोचा गया:
भगोड़े आरोपी की तलाश में पुलिस थाना अर्की की टीम लगातार दबिश दे रही थी, लेकिन सुखजिंदर सिंह गिरफ्तारी से बचने के लिए बार-बार अपने ठिकाने बदल रहा था। अंततः गुप्त सूचना और लगातार निगरानी के आधार पर पुलिस को सफलता मिली और उसे 11 जून 2026 को खरड़ से गिरफ्तार कर लिया गया।
आज पेश किया जाएगा:
पुलिस के अनुसार, आरोपी सुखजिंदर सिंह को आज (12 जून 2026) माननीय अदालत में पेश किया जा रहा है। मामले में जांच जारी है और अन्य संभावित साजिशों के बारे में भी पता लगाया जा रहा है।








