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पात्र मतदाता के पंजीकरण के लिए अधिसूचना

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भावना ठाकुर/सोलन।

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने आगामी पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पात्र मतदाता के पंजीकरण के लिए अधिसूचना जारी की है।
अधिसूचना के अनुसार मतदाता सूची में पात्र व्यक्ति के पंजीकरण के लिए अर्हता तिथि प्रथम अप्रैल, 2026 निर्धारित की गई है और उन पंचायतों की मतदाता सूचियों के विशेष संशोधन करने के निर्देश दिए गए है जो सृजन, पुनर्गठन अथवा विभाजन से अप्रभावित रही हैं और जिनकी अंतिम मतदाता सूचियां प्रपत्र-15 पर पहले ही प्रकाशित हो चुकी हैं।
अधिसूचना के अनुसार पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष दावे और आपत्तियां जमा करने की तिथि 28 मार्च, 2026 निर्धारित की गई है।
संशोधन प्राधिकारी द्वारा दावों और आपत्तियों का निपटारा 02 अप्रैल, 2026 तक किया जाएगा। अधिसूचना के अनुसार अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील 10 अप्रैल, 2026 तक प्रस्तुत करनी होगी। अपीलों का निपटारा अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपीलों का निपटारा 17 अप्रैल, 2026 तक किया जाएगा। पूरक मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 20 अप्रैल, 2026 को या उससे पूर्व किया जाएगा।

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अधिसूचना के अनुसार जिला सोलन के सभी खण्ड विकास अधिकारियों को उनके संबंधित खण्डों के दावों और आपत्तियों पर निर्णय लेने के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। इस सम्बन्ध में सभी खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि इस प्रक्रिया राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना की अनुपालना सुनिश्चित बनाएं।

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