भूपेंद्र ठाकुर,
11 जून / शिमला।
जिला शिमला पुलिस ने नशा तस्करी में संलिप्त आदतन एवं पुनरावृत्ति करने वाले अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए PIT-NDPS एक्ट के प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन किया है। इस कड़ी में एक आदतन तस्कर को निरोधात्मक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।
पुलिस अधीक्षक शिमला के निर्देशन में चलाई जा रही इस मुहिम के तहत नशा तस्कर अरविन्द चौहान (पुत्र श्री बिहारी लाल, उम्र 37 वर्ष) निवासी गांव धनोटी, डाकघर सामरा, तहसील टिक्कर, जिला शिमला के खिलाफ धारा 3(1) PIT-NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी के विरुद्ध प्रस्तावित निरोधात्मक कार्रवाई को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया, जिसके बाद विधिवत डिटेंशन आदेश पारित किए गए। इन आदेशों की पालना में 9 जून, 2026 को आरोपी को पुलिस हिरासत में लिया गया और उसे आदर्श कारागार कंडा भेज दिया गया ।
आरोपी का आपराधिक इतिहास (NDPS एक्ट के तहत दर्ज मामले):
- थाना रोहडू में एफआईआर संख्या 56/2018, धारा 27 NDPS, दिनांक 20.04.2018।
- थाना रोहडू में एफआईआर संख्या 60/2020, धारा 21 NDPS, दिनांक 06.06.2020 (1.27 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामद)।
- थाना जुब्बल में एफआईआर संख्या 21/2019, धारा 21,25,29 NDPS, दिनांक 22.03.2019 (4.50 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामद)।
- थाना कोटखाई में एफआईआर संख्या 50/2024, धारा 21,27A,29 NDPS, दिनांक 19.09.2024 (468.38 ग्राम चिट्टा बरामद)।
शिमला पुलिस ने स्पष्ट किया है कि वह नशा तस्करी के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” की नीति पर काम कर रही है। आदतन अपराधियों को सबक सिखाने के लिए सभी कानूनी प्रावधानों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके और समाज में एक स्वस्थ एवं सुरक्षित माहौल सुनिश्चित किया जा सके।









