भूपेंद्र ठाकुर,
07 मई/शिमला।
जिला शिमला पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस थाना सदर, शिमला को एक अहम मामले में सफलता मिली है। प्रभावी अनुसंधान एवं सशक्त पैरवी के दम पर आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है।
यह मामला 9 नवंबर 2019 का है। उस दिन पुलिस थाना सदर, शिमला की टीम गश्त एवं चेकिंग के दौरान रवींद्र कार्ट रोड, सब्जी मंडी के पास तैनात थी। इसी दौरान आरोपी मनोज कुमार शर्मा (पुत्र श्याम सुंदर शर्मा, उम्र 46 वर्ष) को लगभग 1 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा गया। आरोपी मूल रूप से बलदेव नगर, अंबाला (हरियाणा) का रहने वाला था, लेकिन फिलहाल शिमला के कॉमली बैंक, विधानसभा के निकट रह रहा था।
पुलिस ने तुरंत एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत थाना सदर में अभियोग संख्या 235/2019 दर्ज कर लिया। जांच के दौरान पुलिस ने सभी आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किए और मामले को पेशेवर तरीके से अदालत में पेश किया।
इस मामले में माननीय न्यायालय (JMFC-5, शिमला) ने दिनांक 5 मई 2026 को आरोपी मनोज कुमार शर्मा को दोषसिद्ध ठहराया। कोर्ट ने आरोपी को 02 माह का कठोर कारावास तथा 5,000 रुपये का जुर्माना देने की सजा सुनाई है।
जिला शिमला पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मादक पदार्थों की तस्करी एवं अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ यह कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस का उद्देश्य समाज को नशामुक्त बनाना है। भविष्य में भी ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।









