हिमाचल समय, शिमला, 08 अगस्त।
राज्य निर्वाचन विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हिमाचल प्रदेश के समस्त 68 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों की सूचियां लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 25 के प्रावधानानुसार 7 अगस्त, 2025 को प्रारूप में प्रकाशित की गई हैं।
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प्रारूप में प्रकाशित सूचियां 7 अगस्त, 2025 से 13 अगस्त, 2025 तक कार्यालय समय के दौरान समस्त जिला निर्वाचन कार्यालयों, समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक),
समस्त तहसीलों और उप तहसीलों के कार्यालयों में जनसाधारण के निःशुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगी। यह सूचियां मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश की website https://ceohimachal.hp.gov.in पर भी देखी जा सकती हैं।
इसलिए प्रदेश के समस्त जागरूक नागरिकों से यह आह्वान किया जाता है कि यदि वे मतदान केन्द्रों के युक्तिकरण के सम्बन्ध में अपनी कोई आपत्ति अथवा परामर्श प्रस्तुत करना चाहते हैं
तो वे अपना अभयावेदन अपने जिला से सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त) निर्वाचक रजिस्टरीकरण अधिकारी (एडीएम/एसडीएम) के समक्ष 13 अगस्त, 2025 तक प्रस्तुत कर सकते हैं।
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