भूपेंद्र ठाकुर,
14 अक्टूबर / शिमला।
पुलिस थाना जुब्बल में दर्ज एनडीपीएस अधिनियम के एक मामले में शिमला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है। दिनांक 15 जुलाई 2026 को डिटेक्शन सेल रोहड़ू की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर सरस्वती नगर स्थित एक होटल के कमरे की तलाशी के दौरान रविन्दर कुमार उर्फ रवि निवासी जिला बिलासपुर से लगभग 10 ग्राम चिट्टा बरामद किया था।

पुलिस रिमाण्ड के दौरान पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वह चंडीगढ़/जीरकपुर से लगभग 125 ग्राम चिट्टा लाया था तथा खड़ापत्थर से हाटकोटी तक राष्ट्रीय राजमार्ग-705 के किनारे 13 स्थानों पर इसकी पुड़ियां छिपाई थीं। आरोपी की निशानदेही पर तीन स्थानों से लगभग 14 ग्राम अतिरिक्त चिट्टा बरामद किया गया। इस प्रकार मामले में कुल लगभग 24 ग्राम चिट्टा बरामद किया जा चुका है।
तकनीकी साक्ष्यों, व्हाट्सएप/IP रिकॉर्ड, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) तथा ICJS पोर्टल से प्राप्त जानकारी के आधार पर पुलिस ने मुख्य सप्लायर सन्नी सिंह निवासी अबोहर, जिला फाजिल्का (पंजाब) की पहचान की। उसे दिनांक 25 अगस्त 2026 को गिरफ्तार किया गया।
आगे की जांच में स्थानीय निवासी मोहित कुमार (23 वर्ष) की संलिप्तता सामने आई। जांच के अनुसार, उसने रविन्दर कुमार से 20 ग्राम चिट्टा खरीदा था, उसके ठहरने के लिए होटल की व्यवस्था की तथा सप्लायर द्वारा बताए गए बैंक खाते में धनराशि जमा करवाने में भी संलिप्त रहा। पुलिस ने उसे दिनांक 12 अक्टूबर 2026 को धारा 29 एनडीपीएस अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया। उसके विरुद्ध पूर्व में भी पुलिस थाना जुब्बल में एनडीपीएस अधिनियम के तहत एक अन्य अभियोग दर्ज है।
इस मामले में अब तक कुल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस द्वारा मामले में गहनता से जांच की जा रही है। शिमला पुलिस नशा तस्करी के नेटवर्क को ध्वस्त करने तथा इसमें संलिप्त प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।








