Home क्राइम POCSO मामले में आरोपी दोषसिद्ध, 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा

POCSO मामले में आरोपी दोषसिद्ध, 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा

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भूपेंद्र ठाकुर,

30 सितंबर / रामपुर (शिमला)।

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रामपुर पुलिस थाना में दर्ज अभियोग संख्या 117/2025, दिनांक 24.12.2025 के तहत आरोपी राजिन्दर सिंह पुत्र श्री मोहन लाल, निवासी तकलेच, तहसील रामपुर, जिला शिमला (उम्र 40 वर्ष) को माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय POCSO/बलात्कार, किन्नौर डिवीजन, रामपुर बुशहर द्वारा दिनांक 30.09.2026 को दोषसिद्ध किया गया। यह मामला धारा 376, 506 IPC एवं 6 POCSO Act के अंतर्गत दर्ज किया गया था।

माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 6 POCSO Act के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास (RI) एवं ₹5,000/- जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने पर 1 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास (SI) भुगतना होगा। इसके अतिरिक्त, धारा 506 IPC के तहत 7 वर्ष के कठोर कारावास (RI) एवं ₹2,000/- जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास (SI) भुगतना होगा।

यह दोषसिद्धि बच्चों के विरुद्ध अपराधों के मामलों में प्रभावी अनुसंधान एवं मजबूत अभियोजन के माध्यम से दोषियों को कानून के अनुसार सजा दिलाने के लिए शिमला पुलिस के प्रयासों को दर्शाती है।

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