भूपेंद्र ठाकुर,
02 सितंबर / शिमला।
शिमला पुलिस द्वारा दिनांक 15-16 अगस्त, 2026 को ठियोग क्षेत्र में दो गुटों के बीच हुए विवाद एवं आपसी झड़प से संबंधित मामलों में लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 01.09.2026 को अभियोग संख्या 115/2026 में तीन तथा अभियोग संख्या 117/2026 में दो अन्य आरोपियों को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है।

अभियोग संख्या 115/2026 दिनांक 16.08.2026, अधीन धारा 309(4), 351(2), 324(2) BNS एवं 25-54-59 Arms Act, पुलिस थाना ठियोग में राज कुमार उर्फ आशू काँगड़िया, रजत झाल्टा तथा रितिक शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में विक्रांत शर्मा, किंशुक शर्मा, वंश शर्मा तथा भवानी वर्मा उर्फ सन्नी छिब्बर को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। नवीनतम गिरफ्तारियों के साथ इस अभियोग में अब तक कुल 7 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
गिरफ्तार आरोपी राज कुमार उर्फ आशू काँगड़िया, निवासी ठियोग, उम्र 32 वर्ष, की पूर्व आपराधिक पृष्ठभूमि भी सामने आई है। उपलब्ध पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसके विरुद्ध वर्ष 2018 से वर्ष 2026 तक विभिन्न थानों में कुल 12 पूर्व अभियोग दर्ज हैं, जिनमें मारपीट, धमकी, पीछा करने/छेड़छाड़, सरकारी कार्य में बाधा, धोखाधड़ी, हथियार संबंधी अपराध तथा अन्य आपराधिक कृत्यों से संबंधित मामले शामिल हैं। उसका पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड इस प्रकार है:
- FIR No. 164/2018, थाना ठियोग — धारा 323, 341, 354D, 504, 506 IPC: मारपीट, रास्ता रोकना, पीछा/स्टॉकिंग, गाली-गलौज एवं आपराधिक धमकी।
- FIR No. 178/2020, थाना ठियोग — धारा 451, 323, 506, 34 IPC: घर में अनधिकृत प्रवेश, मारपीट एवं आपराधिक धमकी।
- FIR No. 214/2020, थाना ठियोग — धारा 279, 337, 188, 504, 506, 353 IPC तथा 181, 192 MV Act: लापरवाही से वाहन चलाना, चोट पहुंचाना, आदेश की अवहेलना, गाली-गलौज, आपराधिक धमकी, सरकारी कार्य में बाधा तथा मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित अपराध।
- FIR No. 83/2022, थाना ठियोग — धारा 420, 34 IPC: धोखाधड़ी।
- FIR No. 25/2023, थाना ठियोग — धारा 353, 332, 341, 504, 506, 34 IPC: सरकारी कर्मचारी पर हमला/बल प्रयोग, सरकारी कार्य में बाधा, रास्ता रोकना, गाली-गलौज एवं आपराधिक धमकी।
- FIR No. 149/2023, थाना ठियोग — धारा 420, 506, 34 IPC: धोखाधड़ी एवं आपराधिक धमकी।
- FIR No. 02/2024, थाना धर्मपुर — धारा 504, 506 IPC: गाली-गलौज एवं आपराधिक धमकी।
- FIR No. 18/2025, थाना ठियोग — धारा 126(2), 351(2) BNS: रास्ता रोकना तथा आपराधिक धमकी; मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
- FIR No. 73/2025, थाना ठियोग — धारा 115(2), 3(5), 351(2) BNS एवं 25 Arms Act: चोट पहुंचाना, सामूहिक आपराधिक कृत्य, आपराधिक धमकी एवं हथियार संबंधी अपराध।
- FIR No. 91/2026, थाना ठियोग — धारा 352, 351(2), 324(4) BNS: शांति भंग करने के उद्देश्य से उकसावे/अपमान, आपराधिक धमकी एवं संबंधित आपराधिक कृत्य।
- FIR No. 114/2026, थाना ठियोग — धारा 115(2), 126(2), 140(3), 191(2), 190, 351(2) BNS: मारपीट/चोट पहुंचाना, रास्ता रोकना, अवैध रूप से रोकना/ले जाना, दंगा/हिंसक जमाव तथा आपराधिक धमकी से संबंधित अपराध।
- FIR No. 119/2026, थाना ठियोग — धारा 351(2), 352, 196 BNS एवं 25, 27 Arms Act: आपराधिक धमकी, शांति भंग करने वाला कृत्य, विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य/तनाव उत्पन्न करने से संबंधित अपराध तथा हथियार का उपयोग/संबंधित अपराध।
आरोपी को अन्य दो आरोपियों के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय Ld. ACJM ठियोग के समक्ष पेश किया जाएगा।
वहीं, अभियोग संख्या 117/2026 दिनांक 17.08.2026 में आशीष उर्फ आशू तथा वरुण चन्देल को दिनांक 01.09.2026 को गिरफ्तार किया गया है। इस अभियोग में इससे पूर्व 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था। नवीनतम गिरफ्तारियों के साथ इस अभियोग में अब तक कुल 11 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय Ld. ACJM ठियोग के समक्ष पेश किया जाएगा।

इस प्रकार, दिनांक 15-16 अगस्त, 2026 के ठियोग घटनाक्रम से संबंधित तीन अभियोगों—FIR No. 114/2026, 115/2026 एवं 117/2026—में अब तक कुल 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें अभियोग संख्या 114/2026 में 3, अभियोग संख्या 115/2026 में 7 तथा अभियोग संख्या 117/2026 में 11 गिरफ्तारियां शामिल हैं।
शिमला पुलिस द्वारा उक्त घटनाक्रम की जांच निष्पक्ष एवं तथ्यपरक तरीके से जारी है। कानून-व्यवस्था में व्यवधान, हिंसा, हथियारों के दुरुपयोग एवं सार्वजनिक शांति भंग करने वाले कृत्यों के विरुद्ध शिमला पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी








