भूपेंद्र ठाकुर,
06 अगस्त / शिमला।
शिमला पुलिस द्वारा वर्ष 2016 में पुलिस थाना ढली में दर्ज चोरी के एक मामले में न्यायालय से दोषसिद्धि सुनिश्चित की गई है। अभियोग संख्या 05/2016, दिनांक 09.01.2016, अधीन धाराएँ 457 एवं 380 भारतीय दंड संहिता (IPC) में आरोपी नरेश कुमार शर्मा के विरुद्ध अभियोजन सफल रहा।

मामला रात्रि के समय घर में सेंध लगाकर लगभग ₹50,000 मूल्य के सोने के आभूषणों की चोरी से संबंधित था। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने साक्ष्य एकत्रित कर न्यायालय में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर अभियोजन आरोप सिद्ध करने में सफल रहा।
दिनांक 06.08.2026 को माननीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी-4, शिमला ने आरोपी नरेश कुमार शर्मा को दोषी ठहराते हुए 6 माह के साधारण कारावास तथा ₹3,000 जुर्माने की सजा सुनाई।
शिमला पुलिस ने कहा है कि संपत्ति संबंधी अपराधों में प्रभावी विवेचना एवं सुदृढ़ अभियोजन के माध्यम से दोषियों को कानून के अनुसार दंडित करवाने के लिए निरंतर प्रयास जारी रहेंगे।








