भूपेंद्र ठाकुर,
26 मई / शिमला।
आगामी पंचायत, नगर निकाय एवं पंचायती राज चुनाव-2026 के मद्देनजर जिला दण्डाधिकारी शिमला के आदेशों की अवहेलना करने पर रोहड़ू और चिड़गांव पुलिस थानों में अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। जिला प्रशासन ने सभी लाइसेंसधारी शस्त्र धारकों को अपने हथियार निकटतम पुलिस थाने, चौकी या अधिकृत गन हाउस में जमा करवाने के निर्देश दिए थे। अब तक 90 प्रतिशत से अधिक हथियार जमा हो चुके हैं।

बावजूद इसके, कुछ लाइसेंसधारियों ने बार-बार की सूचनाओं और प्रशासनिक निर्देशों को नजरअंदाज करते हुए अपने हथियार नहीं जमा करवाए। इस आदेश की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए पुलिस थाना रोहड़ू एवं चिड़गांव ने विशेष अभियान चलाए थे। दूरदराज क्षेत्रों के लिए मोबाइल संग्रह व्यवस्था भी उपलब्ध करवाई गई और फोन कॉल्स तथा सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को लगातार जागरूक किया गया।
प्रशासन के अनुसार, रोहड़ू और चिड़गांव क्षेत्र के अभिलेखों में कुछ लाइसेंसी हथियार अब भी जमा नहीं हो पाए हैं, जिसे जिला दण्डाधिकारी के आदेशों की सीधी अवहेलना माना गया है।
· पुलिस थाना रोहड़ू में अभियोग संख्या 55/2026 धारा 223(ब) भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज किया गया है।
· पुलिस थाना चिड़गांव में अभियोग संख्या 50/2026 धारा 223(ब) भारतीय न्याय संहिता एवं 25/54/59 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया है।
पुलिस ने बताया कि दोनों ही मामलों की जांच जारी है और जल्द ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था की समस्या से बचने के लिए ये कदम उठाए गए हैं और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।









