Home क्राइम नशा तस्करी के दो मामलों में आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज

नशा तस्करी के दो मामलों में आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज

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भूपेंद्र ठाकुर,

18 अक्टूबर / शिमला।

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शिमला पुलिस द्वारा नशा तस्करी के विरुद्ध दर्ज दो मामलों में प्रभावी अन्वेषण एवं सशक्त न्यायालयीन पैरवी के परिणामस्वरूप माननीय न्यायालयों द्वारा दोनों आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं।

पहले मामले में पुलिस थाना वेस्ट, शिमला में अभियोग संख्या 87/2026, दिनांक 16.05.2026, धारा 21 एवं 29 ND&PS Act के अंतर्गत दर्ज किया गया था। इस मामले में आरोपी कौल राम, निवासी तहसील करसोग, जिला मंडी, के कब्जे से लगभग 10 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद की गई थी।

दूसरे मामले में पुलिस थाना रामपुर, जिला शिमला में अभियोग संख्या 92/2026, दिनांक 05.09.2026, धारा 21 एवं 29 ND&PS Act के अंतर्गत दर्ज किया गया था। इस मामले में आरोपी राजा नेगी, निवासी झाकड़ी, जिला शिमला, के कब्जे से 6 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद की गई थी।

दोनों मामलों में पुलिस द्वारा साक्ष्य-आधारित अन्वेषण करते हुए आरोपियों के विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्य संकलित किए गए। आरोपियों द्वारा माननीय न्यायालयों के समक्ष दायर जमानत याचिकाओं का पुलिस द्वारा प्रभावी विरोध किया गया तथा संबंधित तथ्यों एवं साक्ष्यों को न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए सशक्त पैरवी की गई।

पुलिस के प्रयासों एवं प्रभावी न्यायालयीन पैरवी के परिणामस्वरूप दिनांक 17.10.2026 को पहले मामले में माननीय विशेष न्यायाधीश (CBI कोर्ट), शिमला तथा दूसरे मामले में माननीय विशेष न्यायाधीश-II, किन्नौर स्थित रामपुर बुशहर द्वारा आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

शिमला पुलिस नशा तस्करी के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत निरंतर कार्रवाई कर रही है। नशा तस्करों के विरुद्ध साक्ष्य-आधारित अन्वेषण, प्रभावी न्यायालयीन पैरवी एवं कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए शिमला पुलिस प्रतिबद्ध है।

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