हिमाचल समय, शिमला, 14 जनवरी ।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के ग्रुप-सी और ग्रुप-डी कर्मचारियों के सामान्य तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के शिक्षण संवर्ग को छोड़कर अन्य सभी विभागों में ये तबादले अब 31 मार्च तक किए जा सकेंगे।इस दौरान संबंधित विभागों के मंत्री ही अपने-अपने विभागों में तबादलों को मंजूरी देने
दुःख की इस घड़ी में प्रदेश सरकार प्रभावितों के साथ – विक्रमादित्य सिंह
के लिए अधिकृत होंगे। हालांकि, तबादले के लिए कड़े नियम तय किए गए हैं। सामान्यतः केवल उसी कर्मचारी का तबादला हो सकेगा, जिसने अपने वर्तमान तैनाती स्थल पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया हो।
सरकार ने तबादलों की संख्या पर भी सीमा तय की है। किसी भी विभाग में कैडर की कुल संख्या के तीन फीसदी से अधिक तबादले नहीं होंगे। इस नियम के पालन की जिम्मेदारी संबंधित विभागाध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या रजिस्ट्रार की व्यक्तिगत होगी। किसी भी कर्मचारी का तबादला कम अवधि, कम दूरी या अन्य विशेष परिस्थितियों में करने के लिए
मुख्यमंत्री की अनिवार्य मंजूरी लेनी होगी।निर्देशों के मुताबिक, ग्रुप-सी और ग्रुप-डी कर्मचारी अब सीधे अपने विभाग में तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे, लेकिन निर्णय प्रशासनिक आवश्यकता और निर्धारित मानदंडों के आधार पर ही होगा।
वहीं, शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभागों में शिक्षण संवर्ग के तबादले वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2025-26 के पूरा होने पर ही होंगे। इन विभागों में छात्रों की पढ़ाई के माहौल को बनाए रखने के लिए चालू सत्र के दौरान तबादलों पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
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