भूपेंद्र ठाकुर,
22 अक्टूबर / शिमला।
पुलिस थाना बालूगंज, जिला शिमला में बिना लाइसेंस भारी मात्रा में पटाखे रखने के मामले में अभियोग संख्या 221/2026, दिनांक 20.10.2026, धारा 125, 288 BNS एवं 9(b) Explosives Act, 1884 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

दिनांक 20.10.2026 को गश्त के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि राम विलास गुप्ता, निवासी/व्यवसायी कच्चीघाटी, शिमला, जो वहां सब्जी एवं फ्रूट की दुकान करता है, ने एक भवन में किराए पर कमरा ले रखा है, जहां बिना लाइसेंस भारी मात्रा में पटाखे रखे गए हैं।
सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर कमरे की जांच की, जहां से 12 प्लास्टिक बोरों और 2 कार्टन बॉक्स में पैक 40 अलग-अलग प्रकार के पटाखे बरामद किए गए। इनमें पटाखों के कुल 200 छोटे-बड़े बॉक्स शामिल हैं।
आरोपी राम विलास गुप्ता से पटाखे रखने एवं बेचने का वैध लाइसेंस/परमिट मांगा गया, लेकिन वह इसे प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस ने बरामद पटाखों को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर लिया है। मामले में आगामी अन्वेषण जारी है।
त्योहारों के मद्देनजर, जिला पुलिस शिमला द्वारा पटाखों के अवैध भंडारण एवं बिक्री के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, ताकि अवैध रूप से पटाखों की आपूर्ति पर अंकुश लगाया जा सके तथा आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।








