भूपेंद्र ठाकुर,
15 सितंबर / शिमला।
शिमला पुलिस द्वारा नशे के अवैध कारोबार एवं तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस थाना कुमारसैन में दर्ज अभियोग संख्या 57/2026, अधीनधारा 15, 29 एनडीपीएस एक्ट, दिनांक 30.07.2026 में Backward Linkages के आधार पर मुख्य सप्लायर को गिरफ्तार किया गया है।

दिनांक 30.07.2026 को Detection Team Sub-Division Rampur द्वारा सैंज-लूहरी मार्ग पर एक वाहन की तलाशी के दौरान लगभग 5.5 किलोग्राम अफीम डोडा/पोस्त (Poppy Straw) बरामद किया गया था। वाहन चालक पिंकू राम पुत्र श्री रती राम, निवासी कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, आयु 41 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।
मामले की जांच के दौरान पिंकू राम से पूछताछ एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर Backward Linkages को खंगाला गया। जांच में सामने आया कि पिंकू राम ने उक्त 5.5 किलोग्राम अफीम डोडा/पोस्त बहादुर सिंह उर्फ रिंकू से आनी, जिला कुल्लू में प्राप्त किया था। इस सप्लाई में सह-आरोपी बीटू राम पुत्र स्वर्गीय श्री वीर सिंह, निवासी आनी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश, आयु 31 वर्ष की भी भूमिका सामने आई। जांच में यह पाया गया कि बीटू राम द्वारा उक्त नशीले पदार्थ की खरीद के एवज में बहादुर सिंह उर्फ रिंकू को धनराशि भेजी गई थी। बीटू राम को दिनांक 04.08.2026 को गिरफ्तार किया गया था।
आगे की जांच एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर बहादुर सिंह उर्फ रिंकू पुत्र श्री गोपी चंद, निवासी आनी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश, आयु 36 वर्ष की भूमिका सामने आई। जांच में पाया गया कि बहादुर सिंह उर्फ रिंकू इस खेप का मुख्य सप्लायर था, जिसने पिंकू राम को उक्त अफीम डोडा/पोस्त उपलब्ध करवाया था तथा सह-आरोपी बीटू राम के माध्यम से भी नशीले पदार्थ की खरीद के संबंध में धनराशि प्राप्त की थी।
Backward Linkages के आधार पर बहादुर सिंह उर्फ रिंकू को दिनांक 13.09.2026 को कुल्लू से धारा 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी को माननीय ACJM, रामपुर के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे दिनांक 16.09.2026 तक पुलिस हिरासत रिमांड पर भेजा गया है।








