Home हिमाचल प्रदेश पेंशनभोगी 1 जुलाई से 30 सितम्बर तक जीवन प्रमाण-पत्र जमा करवाएं

पेंशनभोगी 1 जुलाई से 30 सितम्बर तक जीवन प्रमाण-पत्र जमा करवाएं

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himachal

हिमाचल समय, शिमला, 25 जून।

हिमाचल प्रदेश कोष नियमावली एवं वित्त विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के तहत राज्य के सभी पेंशनभोगियों को वर्ष 2025-26 के लिए अपना जीवन प्रमाण-पत्र आवश्यक दस्तावेजों सहित 1

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जुलाई 2025 से 30 सितम्बर, 2025 के मध्य अनिवार्य रूप से जमा करवानें के लिए कहा गया है। सुनिश्चित करें।

जीवन प्रमाण पत्र विभाग की वेबसाइट  http:Himkosh.hp.nic.in  से डाउनलोड किया जा सकता है, जिसे भरकर संबंधित पटवारी, पंचायत सचिव, बैंक मैनेजर तथा हिमाचल प्रदेश सरकार

के किसी भी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित करवा कर किसी भी कोषगार कार्यालय में जमा करवाया जा सकता है।

विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि इसके अतिरिक्त, पेंशनभोगी राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआइसीद्ध कोषगार या सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) में उपलब्ध बायोमिट्रिक उपकरण के माध्यम से जीवन

प्रमाण पोर्टल  www.jeevanpramaan.gov.in  पर बायोमिट्रिक सत्यापन करवा कर भी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आधार संख्या पर आधारित

डिजिटल प्रमाण पत्र कोष कार्यालय द्वारा एक वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
प्रवक्ता ने बताया कि जिन पेंशनभोगियों ने पहले ही कोषागार में अपनी आधार संख्या पंजीकृत

करवा रखी है, वह किसी भी स्थान से बायोमिट्रिक यंत्र के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं, और उन्हें अलग से कोषगार में  दस्तावेज जमा करवाने की आवश्यकता नहीं होगी।


उन्होंने बताया कि पेंशनभोगी यदि ऑनलाइन डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र के माध्यम से बायोमिट्रिक सत्यापन करवाते हैं, तो उन्हें भविष्य में कोषगार कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की

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आवश्यकता नहीं होगी। जीवन प्रमाण पोर्टल पर किया गया बायोमिट्रिक सत्यापन एक वर्ष तक वैध रहेगा।

विभागीय प्रवक्ता ने सभी पेंशनभोगियों से आग्रह किया है कि वह समय सीमा के भीतर अपना जीवन

प्रमाण पत्र जमा करवाना सुनिश्चित करें ताकि पेंशन वितरण प्रक्रिया को निर्बाध बनाए रखा जा सके।
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